उत्तराखंड के जंगलों में आग लगाने वालों पर लगेगा गैंगेस्टर, संपत्ति होगी जब्त

उत्तराखंड(देहरादून),मंगलवार 07 मई 2024

उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाओं को लेकर धामी सरकार सख्त है। वनाग्नि पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार हर मोर्चे पर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेना की सहायता लेने के साथ अधिकारियों को भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर वनाग्नि पर नियंत्रण पाने के निर्देश दिए हैं। जो भी अराजक तत्व जंगलों में आग लगाकर उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। जंगलों में बार-बार आग लगाने की घटनाओं में पकड़े जाने वाले व्यक्तियों पर गुंडा एक्ट लगाया जाएगा और ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी।

डीजीपी अभिनव कुमार ने बताया कि जिन स्थानों पर आग लगाने की घटनाएं सामने आई हैं, वहां पर वन विभाग के अधिकारी, एसडीएम एवं स्थानीय पुलिस बल की सयुंक्त टीम ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक एसओपी बनाई है। इसके तहत पहले फॉरेस्ट एक्ट, वाइल्ड लाइफ एक्ट अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही हाल ही में उत्तराखंड में पारित पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी डेमेज रिकवरी एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। जो लोग बार-बार इस प्रकार की घटनाओं में लिप्त पाए जाते हैं उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। दोषियों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। अभी तक वनाग्नि की घटनाओं में 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इनमें से अब तक चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

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