पेट्रोल पंपों का औचक निरीक्षण जारी, स्टॉक, माप एवं गुणवत्ता मानकों की हुई जांच

उत्तराखंड(देहरादून),गुरुवार 03 सितंबर 2026

जनपद में उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा एवं मानक गुणवत्ता का पेट्रोल-डीजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला पूर्ति विभाग द्वारा पेट्रोल पंपों का आकस्मिक निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में आज जिला पूर्ति अधिकारी के.के. अग्रवाल के नेतृत्व में एक पेट्रोल पंप का औचक निरीक्षण कर स्टॉक, माप एवं ईंधन की गुणवत्ता संबंधी मानकों की विस्तृत जांच की गई।

निरीक्षण के दौरान पेट्रोल पंप परिसर में स्थापित भूमिगत टैंकों में उपलब्ध पेट्रोल एवं डीजल के स्टॉक का संबंधित स्टॉक रजिस्टर से मिलान किया गया। जांच में वास्तविक स्टॉक एवं अभिलेखों में दर्ज स्टॉक सही पाया गया।

जिला पूर्ति अधिकारी के नेतृत्व में टीम द्वारा पेट्रोल एवं डीजल वितरण करने वाले सभी नोजलों की माप की भी गहन जांच की गई। जांच के दौरान सभी नोजलों से दी जा रही ईंधन की मात्रा निर्धारित मानकों के अनुरूप पाई गई। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा में ईंधन उपलब्ध कराया जा रहा है।

निरीक्षण के दौरान ई-20 पेट्रोल की गुणवत्ता की भी निर्धारित प्रक्रिया एवं मानकों के अनुसार जांच की गई। जांच में पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा निर्धारित मानकों के अनुरूप पाई गई। अधिकारियों द्वारा ईंधन की गुणवत्ता, माप व्यवस्था एवं स्टॉक रखरखाव से संबंधित अन्य अभिलेखों का भी परीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान पेट्रोल पंप के प्रतिनिधि प्रशांत रावत भी उपस्थित रहे तथा उन्होंने जांच प्रक्रिया में विभागीय टीम को आवश्यक सहयोग प्रदान किया।

जिला पूर्ति अधिकारी देहरादून के.के. अग्रवाल ने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। जनपद के सभी पेट्रोल पंपों का औचक एवं नियमित निरीक्षण आगे भी जारी रखा जाएगा। निरीक्षण के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आम उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा में तथा मानक गुणवत्ता का पेट्रोल एवं डीजल उपलब्ध हो।

उन्होंने स्पष्ट किया कि ईंधन की आपूर्ति, माप अथवा गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

जिला पूर्ति विभाग द्वारा संचालित इस प्रकार के नियमित निरीक्षणों का उद्देश्य पेट्रोल पंपों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ ही उपभोक्ताओं के अधिकारों एवं हितों का संरक्षण करना है।

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