मुख्यमंत्री ने 61 लाेगाें को ऑनलाइन वितरित की वृद्धावस्था पेंशन

उत्तराखंड(देहरादून),मंगलवार 03 दिसंबर 2024

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में प्रदेश में 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले कुल 61 लाेगाें को ऑनलाइन माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन का वितरण किया। यह पेंशन इस वर्ष सितंबर और अक्टूबर माह की भेजी गई है।

इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत किए जाने की व्यवस्था का सरलीकरण किये जाने से अब हमारे वृद्धजनों को समय से वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 12 सौ से बढ़ाकर 15 सौ रुपये किया गया है। अब पति-पत्नी दोनों वृद्ध दंपति को पेंशन का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा उदेश्य समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है, जिसके लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी वृद्धजन उनके अभिभावक के समान है, जिनकी सेवा में वे हमेशा तत्पर रहेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा केदारनाथ की भूमि से 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक बताया था। जिसपर राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। उत्तराखंड विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास के लक्ष्यों की सूची में उत्तराखंड प्रथम स्थान में आया। राज्य में बेरोजगारी दर घटी है। ईज ऑफ लिविंग में भी राज्य ने बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा बीते 3 सालों में लगभग 19 हजार युवाओं को सरकारी विभागों में नियुक्ति प्रदान की गई है। राज्य में रिक्त पड़े सभी पदों को तेजी से भरे जाने के प्रयास निरन्तर जारी है।

इस अवसर पर समाज कल्याण विभाग के सचिव नीरज खैरवाल ने बताया कि 25 सितंबर-2024 से 15 अक्टूबर-2024 के मध्य विभाग की ओर से जनपदों में 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले व्यक्तियों के चिन्हीकरण के लिए राज्य के समस्त जनपदों में वृहद अभियान संचालित किया गया। विभाग की ओर से ऐसे 12 हजार व्यक्तियों को चिन्हित किया गया। 1 अक्टूबर-2024 को 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकने वाले पेंशन के लिए पात्र हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे व्यक्तियों का डाटा भी एकत्रित किया गया जो 59 वर्ष 06 माह की आयु पूर्ण कर चुके हैं और वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्रता रखते हैं। इस अवसर पर अपर सचिव गौरव कुमार, निदेशक व आयुक्त दिव्यांगजन प्रकाश चंद्र सहित अन्य लोग उपस्थित थे।दरअसल, मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर राज्य में पहली बार 60 वर्ष की आयु पूर्ण करते ही राज्य के लोगों को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की जा रहा है। समाज कल्याण विभाग के पेंशन पोर्टल पर अब 59 वर्ष 6 माह की आयु पूर्ण करने के पश्चात भी वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन अपलोड किए जा सकेंगे। आवेदक का फॉर्म स्वीकृति पश्चात जिस माह आवेदक 60 वर्ष की आयु पूर्ण करेंगे। उस माह के अंत से उनकी वृद्धावस्था पेंशन प्रारंभ कर दी जाएगी। इससे बुजुर्गों को समय से वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल सकेगा।

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